Gujarat Kisan Sahay Yojana – गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना ऑनलाइन आवेदन

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About Kisan Sahay Yojana

गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना (Kisan Sahay Yojana) की शरुआत १० अगस्त २०२० को गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रुपानी के द्वारा राज्य के किसानो को राहत पहुँचाने के हेतु से की गई है. इस योजना के तहत अगर किसानो की फसल नष्ट हो जाती है या बाढ़ आ जाती है तब राज्य सरकार उन सभी किसानो को 20 से 25 हजार प्रति हेक्टेयर जमीन का आकलन करके किसानो को किसान सहाय योजना के रूप में आर्थिक सहायता की जाती है. Kisan Sahay Yojana 2021 के तहत कृषि की उपज में किसानो को 33% से 60% तक प्राकर्तिक आपदा से हुए नुकसान के लिए सहायता की जाती है. किसानो को अधिकतम चार हेक्टेयर के लिए प्रत्येक हेक्टेयर 20 हजार रुपये की सहायता की जाती है और 60% से अधिक नुकसान होने पर अधिकतम चार हेक्टेयर के लिए प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपये की सहायता की जाती है.

 

सभी उम्मीदवार जो ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक हैं तो Official Notification डाउनलोड करें और सभी जानकारी जैसे पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें. इस योजना के तहत हम आपको योजना लाभ, पात्रता मानदंड, योजना की मुख्य विशेषताएं, आवेदन की स्थिति, आवेदन प्रक्रिया और “मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना 2021” के बारे में बताएँगे.

 

Gujarat Kisan Sahay Yojana 2021 – કિસાન સહાય યોજના

“ મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય યોજના “ pic.twitter.com/VbrrAPellR

— Vijay Rupani (@vijayrupanibjp) August 10, 2020

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना 2021 आवेदन पत्र

सोमवार को गुजरात सरकार ने एक नई योजना राज्य के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना 2021 की घोषणा की गई। इस योजना के तहत, किसानों को सूखे, बाढ़ या बेमौसम बारिश के कारण फसल को हुए नुकसान के लिए बिना किसी प्रीमियम के सहायता की जाएगी। किसान सहाय योजना के कारण राज्य के 56 लाख किसानो को लाभ मिलेगा.

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना 2021 के उद्देश्य

इस योजना के तहत, राज्य सरकार प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बे मौसम बारिश, बाढ़ आदि के कारण किसानों की फसलों को नुकसान होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

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किसान सहाय योजना पात्रता मानदंड

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक गुजरात राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना के तहत राज्य के सभी किसानों को लाभ मिलेगा।
  • इस योजना के तहत, प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान के मामले में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत ज्यादा मुआवजे के लिए भी पात्र होंगे।
  • इस योजना का लाभ वन अधिकार अधिनियम के तहत रजिस्टर आदिवासी किसान भी पात्र होंगे।
  • राज्य भर में राजस्व रिकॉर्ड में पंजीकृत सभी 8-ए धारक किसान खाताधारक और वन अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त किसानों को मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना लाभार्थियों के रूप में माना जाएगा।
Gujarat Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana

किसान सहाय योजना के लाभ

फसल बीमा योजना के तहत वित्तीय सहायता इस प्रकार प्रदान की जाएगी:

  • 33% से 60% की हानि होने पर 20,000 प्रति हेक्टेयर सहायता की जाएगी
  • 60% से अधिक की हानि होने पर 25,000 प्रति हेक्टेयर सहायता
  • इस योजना के तहत 4 हेक्टेयर तक की भूमि के लिए सहायता की जाएगी।

योजना का नाम गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना 2020
आरमभित दिनांक 10 अगस्त 2020
आरमभित योजना गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी जी के द्वारा
अंतिम दिनांक घोषित नहीं की गयी
बजट 1800 करोड़ रूपयेी
उद्देश्य किसानो की फसल में होने वाली हानि का मुआवज़ा प्रदान करना
लाभ 20 हजार से 25 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर भूमि (अधिकतम 4 हेक्टेयर)
लाभार्थी गुजरात राज्य के सभी 56 लाख किसान
Notification Click Here
Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana 2020 Official Website

किसान सहाय योजना के लिए सहायता राशि और शर्त

  • जिन किसानों ने इस खरीफ के मौसम में फसल बोई थी, उन्हें इस योजना के तहत लाभ मिलेगा।
  • इस योजना के तहत 33 % से अधिक नुकसान होने पर ही मुआवजा दिया जाएगा।
  • एक किसान को चार हेक्टेयर भूमि तक सहायता के लिए पात्र है।
  • 33 % से 66 % के बीच नुकसान होने पर, एक किसान को चार हेक्टेयर के लिए प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये का मुआवजा दिए जायेंगे।
  • 60 % से ज्यादा नुकसान होने पर, एक किसान को चार हेक्टेयर के लिए 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिए जायेंगे।

 

इस योजना की मुख्य विशेषताएं

  • रूपानी ने कहा कि तीन प्राकृतिक जोखिम परिस्थितियों – सूखा, भारी वर्षा और बेमौसम वर्षा में सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया जा रहा है।
  • किसान सहाय योजना के अनुसार, अगर 48 घंटे में 50 मिमी बारिश होती है, तो किसानों को इसका लाभ मिलेगा। अगर किसानों की 33 प्रतिशत से कम फसल बर्बाद होती है, तो उन्हें इसका लाभ मिलेगा। वहीं, 30 से 60 प्रतिशत नुकसान होने की स्थिति में किसानों को 4 हेक्टेयर के आधार पर फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा। यदि 60 प्रतिशत से अधिक नुकसान होता है, तो 25 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फायदा होगा।
  • प्रावधान के अनुसार, अगर अकाल के दौरान 10 इंच तक बारिश होती है तो जिले के किसानों को इसका लाभ मिलेगा। जिन जिलों में 48 घंटे में 25 इंच से अधिक बारिश होगी वहां के किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

अंतिम शब्द:

आज के इस आर्टिकल में आपने जाना “किसान सहाय योजना” क्या है और किसान सहाय योजना के तहत किसानो को कितना लाभ मिलेगा और इस योजना का उदेश्य क्या है ये सब इस आर्टिकल में बताया है. अगर आपको इस योजना के तहत कोई परेशानी है तो आप निचे कमेन्ट में हमें बता सकते है हम आपको इसका सोल्यूशन जरुर देंगे.

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